बालाघाट। बालाघाट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनुराग श्रीवास्तव ने आरोपी बाबुलाल को अपने ही छोटे भाई की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास एवं 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार ग्राम उमरी निवासी बाबुलाल रिनायत ने अपने छोटे भाई देवलाल को जादूटोना करने के संदेह में 10 मई 2014 को किसी बात पर देवलाल से वाद विवाद किया और उसके बाद कुल्हाडी से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी।
ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देवलाल का शव बरामद कर लिया। पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौप दिया। पुलिस ने बाबुलाल के विरूध धारा 449, 302 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर कल 16 मई को माननीय सत्र न्यायधीश श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बाबुलाल को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 5 हजार रू. अर्थदंड तथा धारा 449 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रू. के अर्थदंड की सजा सुनाई।