भाजपा सांसद के खिलाफ FIR

इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने उज्जैन से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद चिंतामणि मालवीय के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। मालवीय पर आरोप है कि उन्होंने न्यायालय में झूठा शपथ पत्र दिया था।

कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डे ने बताया कि मालवीय के चुनाव को चुनौती देते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। मालवीय पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। इस मामले पर न्यायालय ने 31 जुलाई, 2014 को मालवीय को नोटिस भेजा। तब से अब तक मामले की कई सुनवाई हो चुकी है। नोटिस जारी हुआ मगर मालवीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, और बाद में शपथ पत्र देकर कहा कि उन्हें नोटिस नहीं मिला।

गुड्डे ने बताया कि न्यायालय ने मंगलवार को मालवीय के इस शपथ पत्र को झूठा मानते हुए प्रकरण दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने मालवीय पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस पर मालवीय ने कहा है कि न्यायालय के नोटिस मामले की जांच होनी है।

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