भोपाल। प्रमुख सचिव जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम श्री एस0के0मिश्रा ने प्रदेश के सभी कलेक्टरो को अर्द्धशासकीय पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि राज्य शासन द्वारा जनोपयोगी प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दृष्टि से सुशासन की दिशा में की गई पहल का व्यापक प्रचार प्रसार कर जनसामान्य को राहत पहुंचायें । नवीन व्यवस्था में आवेदक को मूल निवासी आय प्रमाण पत्र बनवाने हेतु घोषणा पत्र के राजस्व अधिकारियो के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नही होगी। आवेदक उक्त प्रमाण पत्रो के लिये स्वंय हस्ताक्षरित घोषणापत्र लगा सकता है, जिसे मान्य किया जायेगा।
सुशासन के इन कदमो को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शासन के निर्देशो को बडे़ फ्रेम बोर्डो में सभी जिला मुख्यालयों विकासखण्ड मुख्यालयों, कलेक्टर परिसर , नगर निगम , नगर पालिकाओं, जिला पंचायत कार्यालयों , महाविद्यालयों, एसडीएम कार्यालयो , सभी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयो , तहसील कार्यालयो , नगरीय निकायो , जनपद पंचायतो , शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो/शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो , लोकसूचना केन्द्रो , विकास खण्ड शिक्षा कार्यालयो में उक्त बोर्ड लगाये जावें। यह कार्य संचालनालय स्तर पर इम्पेनल्ड संस्थाओ द्वारा किया गया है।
प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन के पत्र के सन्दर्भ में स्वघोषणा पत्र , स्वप्रमाणीकरण के संबंध में आय प्रमाण पत्र स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारिंयो (नायब तहसीलदार /तहसीलदार ) की हस्ताक्षर से जारी नही होगे और न ही आम नागरिकों को किसी राजस्व कार्यालय में जाना होगा। इन दोनो प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिये पृथक -पृथक घोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न किया जावेगा। इसकी पूर्ति कर स्वयं के हस्ताक्षरित घोषणा पत्र सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
स्व-घोषणा पत्र किसी भी कार्य के लिये स्टाम्प पेपर पर या नोटरी से नोटराईज कराकर शपथ-पत्र देने की अब आवश्यकता नही है। इसके स्थान पर संलग्न प्रारूप में स्वयं का हस्ताक्षरित घोषणा पत्र दिया जाना ही पर्याप्त होगा।
स्व-प्रमाणीकरण स्कूल/कॉलेजो में दाखिला, नौकरी के लिये आवेदन करने तथा इसी प्रकार के अनेक कार्यों के लिये दस्तावेज (मार्कशीट आदि) राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना पड़ता था। अब इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुये आवेदक स्वंय के हस्ताक्षर अभिप्रमाणित (स्व प्रमाणित) दस्तावेज संलग्न कर सकेंगे।
