भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि राज्य शासन विद्युत वितरण कम्पनियों में कार्य के दौरान मृतक के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कम्पनियों में अनुकंपा नियुक्ति नीति-2013 के प्रावधान के अनुसार लंबित प्रकरणों को पात्रता एवं रिक्त पदों के आधार पर 31 मई तक निराकृत किये जाने के निर्देश दिये।
मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि विद्युत वितरण कम्पनियों में 31 मई के बाद शेष रहे प्रकरणों की जून माह में पुन: समीक्षा की जायेगी। उन्होंने मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, पॉवर जनरेशन एवं पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनियों में लंबित अनुकंपा के प्रकरणों के निराकरण के लिये 31 मई के बाद बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर की सहमति से प्राप्त सुझाव ऊर्जा विभाग को भेजने को भी कहा। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केसरी ने कम्पनसेट फायनेंस असिस्टेंस (सीएफए) के प्रावधान की जानकारी दी।