ग्वालियर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन शर्मा की कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान परिवादी हरीषंकर ने मजिस्टेªट से कहा कि जिस आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में खड़ा किया है वह असल आरोपी रूप सिंह गुर्जर नही हैं, चूंकि मैं रूप सिंह गुर्जर को अच्छी तरह पहचानता हूँ।
पुलिस ने किसी फर्जी आदमी को कोर्ट में पेष किया है, इस फरियाद पर सब चैंक गये। मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट ने पूछताछ के बाद फरियादी की बात सही निकली इस पर कोर्ट ने उसके खिलाफ आईपीसी धारा 419 व फर्जी आरोपी को पकड़ने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ धारा 419, 120वीं के तहत इंदरगंज थाना प्रभारी को कार्यवाही के आदेष दिये। उक्त मामला जमींन बिवाद से जुड़ा बताया जाता है। आरोपी भूपेन्द्र गुर्जर व रूप सिंह गुर्जर ने सरकारी जमींन को अपनी बताते हुये सिरोल रोड़ पर फरियादी से 10 लाख रूपये अलग-अलग किष्तों में ले लिये थे, सरकारी जमींन का पता लगने पर पैसा मांगने पर धमकी दी थी, जिस पर फरियादी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था, उसी प्रकरण में पुलिस ने रूप सिंह गुर्जर की जगह किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर दिया।