वकीलों को मिली कालेकोट से छुट्टी

जबलपुर। एमपी स्टेट बार कौंसिल ने राज्य के वकीलों को 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक काले कोट व काले पैंट के बिना अदालत आने की सुविधा प्रदान कर दी है। यह व्यवस्था बार कौंसिल ऑफ इंडिया के प्रभावशील नियम के तहत दी गई है। इसका लाभ सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को छोड़कर शेष वकील उठा सकेंगे।

स्टेट बार सदस्य आरके सिंह सैनी ने बताया कि गर्मी में काला कोट-पैंट पसीने से तरबतर कर देता है। लिहाजा, इस अवधि में सफेद शर्ट और काली-सफेद धारी या ग्रे कलर का पैंट पहनकर आने की सुविधा दी गई है। इसके साथ व्हाइट एडवोकेट बैंड भी लगाना होगा।

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