MPPEB SCAM: कांग्रेस विधायक की जमानत खारिज

0
ग्वालियर। व्यापमं मामले में फंसे अनूपपुर के विधायक द्वारा मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया गया है। व्यापमं फर्जीवाडे में नाम आने के बाद से अनूपपुर विधायक फुंदेलाल पुलिस के टारगेट पर हैं। इस मामले में विधायक द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस यूसी माहेश्वरी एवं जस्टिस रोहित आर्या की बैंच ने खारिज कर दिया है।

यह है घटनाक्रम
पुष्पराजगढ़ के कॉग्रेस विधायक फुन्देलाल सिंह मार्को के पुत्र का नाम भी व्यापमं फर्जीवाड़े में शामिल था। विधायक श्री मार्काे के पुत्र अमितोष ने सॉल्वर के जरिए पीएमटी पास की थी। उसके नाम का खुलासा होने पर तलाशी ली, लेकिन अमितोष भूमिगत हो गया था। बाद में अमितेष ने ग्वालियर की अदालत में सरेंडर कर दिया। एसआईटी सूत्रों का कहना है कि अमितोष 2009 में पीएमटी की पढ़ाई के लिए पुष्पराजगढ़ से भोपाल आया था।

भोपाल में हुआ दलालों से संपर्क
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अमितेष जब भोपाल एम०पी० नगर में पीएमटी की कोचिंग कर रहा था वहीं इसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो बिना परीक्षा दिये पीएमटी पास कराने का ठेका लेते थे। इसकी डील इन माफियाओं से 02 लाख रूपये में हुई, इस तरह से बिना परीक्षा दिये पीएमटी में पास हो गया, और काउंसलिंग में उसे जीआरएमसी में दाखिला मिला।

विधायक महोदय ने दी थी रिश्वत
एसआईटी ने जब पूछताछ की तो इस बात का खुलासा हुआ कि पिता फुंदेलाल ने ही पैसे की व्यवस्था किया था। बेटे के बयान के बाद अब विधायक पिता भी मुसीबत में हैं।

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!