भोपाल। जबलपुर हाईकोर्ट ने राजधानी के एक बिल्डर समेत हरदा निवासी डॉ. कैलाश सिंहल को 12 मार्च को सुबह 11 बजे एसटीएफ के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसटीएफ को निर्देश दिए हैं कि मामले की अगली सुनवाई तक इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाए। यह निर्देश चीफ जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस आलोक आराधे की युगलपीठ ने दिए हैं।
मंगलवार को वे दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। गौरतलब है कि डॉ. सिंहल पर बिल्डर साले के साथ मिलकर अपने बेटे डॉ. प्रखर को प्रीपीजी 2012 में फर्जी तरीके से पास कराने का आरोप है। डॉ. प्रखर को एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद से ही डॉ सिंहल फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।