
सिंघड थाने के निरीक्षक बलवंत काशिद ने बताया कि सावंत शिवाजी नगर में रहता है और कभी कभी सिन्हागढ सड़क से लगे हिंगेन खुर्द में एक स्कूल के नजदीक स्थित अपने ससुर के फ्लैट में जाया करता था. निरीक्षक ने बताया कि सावंत हाउसिंग सोसायटी की पार्किंग में खेलने के लिए आने वाली स्कूली छात्राओं को कथित तौर पर पैसे और चॉकलेट का लालच देता था और उन्हें अपने कंप्यूटर पर अश्लील सामग्री दिखाता था और उनका यौन उत्पीडन करता था।
इन सभी लडकियों की उम्र 10 वर्ष से कम है. उन्होंने हाल ही में अपने स्कूल के काउंसलर को इस के बारे में बताया था, जिसने स्कूल की प्रधानाध्यापिका को सतर्क किया. निरीक्षक ने बताया, हमने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 354 (छेड़छाड़), बच्चों के खिलाफ यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोस्को) की धारा 6, 8 और 10 और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67 (ए), (बी) के तहत मामला दर्ज किया है।