ग्वालियर। श्योपुर के तत्कालीन अध्यक्ष महेश प्रसाद शर्मा व मंडी सचिव दिलीप सिंह को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ग्वालियर द्वारा वर्ष 2006 में मुरैना न्यायालय में चालान पेश करने पर सुनवाई चलते रहने के बाद विशेष न्यायाधीश एके वर्मा ने 3-3 साल की सजा व 7500-7500 का अर्थदंड सुनाया है। वर्ष 1990 में यह मामला ब्यूरो के संज्ञान में आया था। श्योपुर मंडी में तौल कांटा सप्लाई किसी फर्जी कंपनी को देकर भ्रष्टाचार का मामला प्रकाष में आया था। तब से लगातार जांच चल रही थी।
श्योपुर के मंडी अध्यक्ष व सचिव को 3-3 साल की कैद
March 20, 2015
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