विधवा विवाह के बाद भी मिलती रहेगी पेंशन

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी की विधवा अगर शादी करना चाहती है तो भी उसे पेंशन मिलती रहेगी।

राज्य के वित्त मंत्री सुधीर ने कहा कि महाराष्ट्र नागरिक सेवा (पेंशन) अधिनियम, 1982 के तहत कर्मचारी की विधवा तब तक पेंशन पाने की हकदार है जब तक वह दूसरी शादी नहीं करती।

यह कानून सही नहीं लगता। राज्यपाल की अनुमति के बाद कर्मचारी की विधवा को शादी के बाद भी पेंशन दी जाएगी।

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