भोपाल में बिना परमिशन नहीं कर पाएंगे न्यू ईयर सेलीब्रेशन

भोपाल। सक्षम अनुमति और कामर्शियल टैक्स दिए बिना कार्यक्रम संचालित करने वाले होटल्स, रेस्टोरेन्ट के विरूद्ध होगी कार्रवाई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवड़े द्वारा नगर के सभी एसडीएम और सीएसपी को कहा है कि वे न्यू ईयर सेलीब्रेशन के दौरान होटल, रेस्टोरेन्ट आदि में होने वाले कार्यक्रमों पर नजर रखें और इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा ईवेन्ट आयोजित करने की जिला प्रशासन से अनुमति ली है और वाणिज्यक कर विभाग का टैक्स चुकाया है।


एडीएम श्री बी.एस.जामोद ने बताया कि इस संबंध में एसडीएम और सीएसपी लगातार नजर रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनेक होटल, रेस्टोरेंट ईवेन्ट आयोजित करते हैं उनके लिए यह प्रावधान किए गए हैं।

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