रिटर्निंग ऑफिसरों को पंचायत निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग में आज चंबल, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और सागर संभाग के  विभिन्न जिलों के रिटर्निंग ऑफिसर को आगामी पंचायत निर्वाचन के संबंध में बिन्दुवार प्रशिक्षण दिया गया। उप सचिव श्री दीपक सक्सेना ने ईव्हीएम के रेण्डमाइजेशन और कमिशनिंग के संबंध में जानकारी दी। उन्होने बताया कि जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य के लिए ईव्हीएम और पंच-सरपंच के लिए मत पत्र से मतदान होगा।

उप सचिव श्री गिरीश शर्मा ने कानून व्यवस्था, वलनरेबल मेपिंग, कम्युनिकेशन प्लॉन एवं आदर्श आचरण संहिता के बारे में जानकारी दी। उन्होने निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था के संबंध में विभिन्न सुसंगत अधिनियमों एवं नियमों के बारे में बताया। श्री शर्मा ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन नियमों एवं प्रक्रियाओं का अच्छी तरह से अध्ययन करें। इससे उन्हे निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करवाने में कठिनाई नही होगी। श्री शर्मा ने कहा कि चेक लिस्ट के अनुसार कार्यवाही करें।

उप सचिव श्री बुद्धेश वैद्य और सुश्री शीला दाहिमा ने निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था और मतदाता जागरूकता अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी दी। डॉ़. संजय दीक्षित एवं पीयूष भटनागर ने ई.व्ही.एम. की कार्य-प्रणली के बारे में जानकारी दी। लेखा अधिकारी श्री प्रदीप शुक्ला ने नाम-निर्देशन प्रक्रिया के बारे में बताया। डॉ. अजय काले एवं समीरा नईम ने निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण- पत्र, मतदान प्रक्रिया और मतगणना के संबंध में जानकारी दी। इसी तरह का प्रशिक्षण 12,13 एवं 15 दिसम्बर को शेष संभाग के जिलों के रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जायेगा।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन-पत्र के साथ देना होगा जाति प्रमाण-पत्र
भोपाल। पंचायत निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन-पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र या शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को पंचायत एवं बिजली बिल के अदेय प्रमाण- पत्र भी देने होगें।

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