नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार को सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों को छठवें वेतन आयोग के तहत वेतन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शिक्षकों को वर्ष 2000 से एरियर भी देने के लिए कहा है।
कोर्ट ने कहा- इन शिक्षकों को वर्ष 2000 से 2005 के बीच पांचवें वेतन आयोग और वर्ष 2006 से अब तक छठवें वेतन आयोग के हिसाब से एरियर दिया जाए। यह आदेश सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों पर भी लागू होगा। इस फैसले से राज्य के करीब 4000 शिक्षकों को फायदा होगा।