मप्र में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

भोपाल। मप्र शासन ने प्रदेश के तमाम इलाकों में सक्रिय चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई क आदेश जारी किए हैं। कलेक्टरों को जारी आदेश में कहा गया है कि वो ऐसी कंपनियों का पता लगाएं जो अवैध रूप से निवेश योजनाओं का संचालन कर रहीं हैं।

इस पत्र के आते ही अब विभाग द्वारा शहर में ऐसी कंपनियों को खोजने का काम किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन से आए पत्र में यह कहा गया है कि जिले में यदि अवैध रूप से कोई चिटफंड कंपनी कार्यरत है तो ऐसी कंपनियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के निहित प्रावधान के तहत तत्काल कार्रवाई की जाए।

एसपी और एसडीएम को जारी किया पत्र- बताया जाता है कि संयुक्त संचालक द्वारा पत्र भेजे जाने के बाद अब कलेक्ट्रेट से एसपी और सभी एसडीएम को भी पत्र जारी किया जा रहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस बात की जांच करें कि कहीं इस तरह की कंपनियां कार्य तो नहीं कर रही हैं।

इस तरह के प्रकरण सामने आने पर कंपनी के दस्तावेजों की जांच की जाए एवं गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित थाना पुलिस में प्रकरण कायम कर अभियोजन की कार्रवाई कराई जाए।

अलग से टीम भी गठित
बताया जाता है कि प्रशासनिक स्तर पर पूरे जिले में इस तरह से कार्य कर रहीं कंपनियों की तलाश के लिए टीम भी बना दी गई है। यह टीम पूरे क्षेत्र में कंपनियों की तलाश तो करेगी साथ ही आम लोगों की शिकायतों को भी कलेक्टर तक पहुंचाने का काम करेगी।


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