प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एफिलेटेड स्टडी सेंटर्स से सावधान

भोपाल। प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज शुरू होने के बाद फर्जी स्टडी सेंटर खुलने की शिकायतें सामने आने लगीं है। कुछ स्टडी सेंटर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री दिलाने का झांसा देकर मोटी फीस पर एडमिशन कर रहे हैं। मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने छात्रों से ऐसे किसी भी स्टडी सेंटर में चल रहे कोर्सेस में एडमिशन लेने से बचने की सलाह दी है, जो खुद को प्राइवेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध होने का झांसा दे रहे हैं।

आयोग ने सतर्क किया है कि निजी विवि को खुले हुए अभी पांच साल का समय नहीं हुआ है, इसलिए नियमानुसार कोई भी यूनिवर्सिटी अपना स्टडी सेंटर नहीं खोल सकती है। हाल ही में आयोग को प्रदेश और अन्य राज्यों से शिकायतें मिली हैं कि मप्र की प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस का संचालन कर रही हैं।

इन शिकायतों के बाद आयोग ने छात्रों और पेरेंट्स को इन फर्जी स्टडी सेंटर्स से सावधान करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है। आयोग ने साफ किया है कि स्थापना के पांच साल पूरे होने के पहले कोई भी निजी विवि फ्रेंचाइजी नहीं दे सकती हैं। अध्यादेश के अनुसार प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दायरा केवल अपने खुद के ही संस्थान तक ही सीमित है।

इस तरह की मिलीं शिकायतें
आयोग के चेयरमेन प्रो. अखिलेश पांडे ने बताया कि हाल ही में पंजाब से शिकायत आई है जिसमें वहां मप्र की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध स्टडी सेंटर का संचालन होना बताया गया है। आयाेग ने शिकायतकर्ता से स्टडी सेंटर का नाम और पता टेलीफाेन नंबर के साथ उपलब्ध कराने को कहा है।

इसी तरह की शिकायत कुछ समय पहले छिंदवाड़ा स्थित निजी स्टडी सेंटर काे लेकर आई थी। सेंटर ने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री दिलाने के नाम पर छात्रों को कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन देकर उनसे फीस वसूल ली थी। संबंधित सेंटर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई थी।

एडमिशन से पहले ध्यान रखें छात्र
>प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दायरा केवल अपने कैंपस तक ही सीमित होता है।
>किसी अन्य कॉलेज को किसी भी कोर्स के लिए संबद्धता नहीं दे सकती हैं।
>अपने कैंपस में केवल रेगुलर मोड में ही कोर्स का संचालन कर सकती हैं।
> किसी सेंटर या कोचिंग संस्थानों को डिस्टेंस मोड से कोर्स चलाने के लिए फ्रेंचाइजी नहीं दे सकती हैं।
>इनको अभी तक ऑफ कैंपस संचालन की मंजूरी नहीं दी गई है।

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