पुलिस हेडक्वार्टर का कुर्की वारंट जारी: मामला दुर्घटना हर्जाने का

भोपाल। चार साल पहले पुलिस मुख्यालय के एक वाहन से हुए एक्सीडेंट के एक मामले में भोपाल कोर्ट ने पुलिस मुख्यालय को 13 लाख 13880 रुपए का कुर्की वारंट भेजा है। अदालत ने चार दिसंबर तक उक्त राशि याचिकाकर्ता को नहीं दी गई तो पीएचक्यू का फर्नीचर नीलाम कर राशि उसे देने के आदेश किए हैं।

जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय के एक वाहन से 2010-11 में एक एक्सीडेंट हुआ जो बिना इंश्योरेंस के सड़क पर दौड़ रहा था। एक्सीडेंट के बाद फरियादी को मुआवजा नहीं मिला तो इस मामले में छग्गीलाल गोथले ने 2013 में याचिका लगाई। इसकी सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा घोसला ने पुलिस मुख्यालय को 13 लाख 13880 रुपए का कुर्की वारंट जारी किया।

यह कुर्की वारंट पुलिस महानिदेशक के नाम संबोधित है। कुर्की वारंट तामील कराने के लिए कोर्ट से कोई प्यारेलाल और उनके साथ पांच-छह लोग आए थे जिन्हें पीएचक्यू के प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया गया। काफी मशक्कत करने के बाद इन लोगों को भीतर जाने को मिला और वे डीजीपी कक्ष के भीतर भी गए। मगर डीजीपी सुरेंद्र सिंह के अवकाश पर होने के कारण वे उनके स्टाफ के पास वारंट तामीली के लिए गए। स्टाफ ने एडीजी प्रशासन सुधीर सक्सेना से बात की और वारंट ले लिया। वारंट तामीली के दौरान डीजीपी के स्टाफ ने यह लिखकर दिया है कि चार दिसंबर के पहले याचिकाकर्ता को अदालत द्वारा की गई राशि दे दी जाएगी।

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