व्यापमं ने की 9 करोड़ की टैक्स चोरी, नोटिस जारी

shailendra gupta
भोपाल। परीक्षाओं की गड़बड़ी को लेकर स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) की जांच में उलझे व्यापमं ने दो साल से केंद्र सरकार को सर्विस टैक्स भी नहीं दिया। कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स भोपाल ने इस मामले में सात करोड़ रुपए का नोटिस व्यापमं को भेजा है। साथ ही 90 दिन की मोहलत दी है।
टैक्स की यह राशि उन परीक्षाओं की है, जो पिछले दो साल में व्यापमं ने कराई हैं। साथ ही संबंधित महकमे से उसका शुल्क लिया है।

सर्विस टैक्स एक्ट के तहत किसी सर्विस के बदले ली गई राशि टैक्स के दायरे में आती है। इस नोटिस से व्यापमं नई मुश्किल में घिर गया है। व्यापमं के वरिष्ठ अधिकारी ने नोटिस आने की पुष्टि करते हुए बताया कि इसका आकलन कर जवाब देने व अपील की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इधर, सर्विस टैक्स विभाग का कहना है कि व्यापमं को 2011 में भी एक करोड़ 48 लाख का नोटिस दिया था, जिसे नोटिस की मोहलत खत्म होने के बाद डिमांड में बदल दिया गया। इतनी राशि की पैनल्टी भी लगाई गई। यह राशि भी व्यापमं ने जमा नहीं की। लिहाजा तीन साल की राशि की वसूली की जा सकती है।

कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स महकमे में एक्ट के तहत सर्विस टैक्स रिटर्न हर छह माह में जमा होते हैं। इस छमाही की अंतिम तिथि 24 अप्रैल है। अंतिम तिथि से पहले सभी बकायादारों को नोटिस जारी होना जरूरी है। भोपाल में सरकारी संस्थाओं समेत सौ नोटिस जारी हुए हैं।

कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स भोपाल के कमिश्नर डीके वर्मा ने बताया कि  व्यापमं को पूर्व में भी एक नोटिस दिया जा चुका है। इस बार फिर दिया गया है। सर्विस टैक्स की डिमांड निकल रही है, इसलिए प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई चल रही है।

इसी तरह सेंट्रल एक्साइज में नोटिस जारी हुए हैं। नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद सभी संस्थाओं पर डिमांड कन्फर्म की जाएगी।

- इन संस्थाओं को भी मिला नोटिस
1. सेडमैप (मध्यप्रदेश) - 8 करोड़ 65 लाख
2. मप्र राज्य वन विकास निगम - 8 करोड़ 3 लाख
3. व्यापमं - 7 करोड़
4. नगर निगम जबलपुर - 2 करोड़
5. मप्र हाउसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड - 1 करोड़ 11 लाख
6. नार्दन कोल फील्ड्स (एनसीएल) - दो नोटिस (6 करोड़ 85 लाख व 39 करोड़ 23 लाख)
7. एमपी एग्रो - 24 लाख
8. सीआईएसएफ एयरपोर्ट - 17 लाख
9. नगर निगम रीवा - 1 करोड़ 51 लाख
10. सीआईएसएफ भेल - दो नोटिस (44 लाख और 16 लाख)


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