अरविंद रावल। मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1 अप्रैल 2013 से अध्यापक सवर्ग के के लिये लागू किये गये वेतनमान के अनुसार सभी अध्यापकों को चाहे 1 अप्रैल से पूर्व के हो या बाद के उन्हें मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के 21 फरवरी 2013 के अनुसार लाभ मिलना चाहिये।
प्रदेश के कुछ जिलो में उपरोक्त आदेशानुसार 1 अप्रेल 2013 के बाद के बाद अध्यापक सवर्ग में आये अध्यापको को वेतनमान उनके डीडीओ द्वारा दिया रहा है और कुछ जिलो में नहीं दिया जा रहा है। हमारे कुछ अध्यापक साथी विसंगति को दूर करने के लिये लोकसभा चुनाव के बाद क़ानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। जिन जिलो में 1 अप्रेल 2013 के बाद के बाद अध्यापक सवर्ग में में आये अध्यापको को 1.62 का गुणा कर वेतनमान नहीं दिया जा रहा हे वे सभी एकजुट होकर वेतन विंसगति को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर क़ानूनी लड़ाई सकते हैं। जिन अध्यापक साथियो को 21 फरवरी के आदेशनुसार 1.62 का लाभ देकर वेतनमान नहीं दिया जा रहा हे वे सलग्न आवेदन को प्रतियो में भरकर प्रति अपने अपने डीडीओ को देवे और एक पर रसीद लेकर अपने पास रख ताकि क़ानूनी लड़ाई लड़ने में मदद मिल सके।
ताकि कोई यह नहीं कह सके कि इन्होने विसंगति दूर करने हेतू विभाग को सूचित नहीं किया है। हमारे सीहोर जिले के बुधनी के मित्र भाई राजीव दुबेजी और उनके साथियो ने इस विसंगति को लेकर मुख्यमंत्रीजी तक से गुहार लगाई है। यदि लोकसभा चुनाव के बाद भी इस विसंगति को लेकर शासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो फिर यह सभी साथी क़ानूनी लड़ाई लड़ने हेतु हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगे। इस बाबत दुबेजी और उनके साथियो ने कोर्ट जाने कि व्यापक तैयारी भी कर रखी है। हमारे किसी साथी को इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो राजीव दुबेजी के मोबाईल न 9425642600 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।