फरार संजीव सक्सेना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

shailendra gupta
भोपाल। केवल एसटीएफ रिकार्ड में फरार चल रहे कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना की अग्रिम जमानत अर्जी कांग्रेस ने खारिज कर दी। अदालत में अर्जी का विरोध एसटीएफ ने ही किया। सनद रहे कि एसटीएफ पर संजीव सक्सेना को अरेस्ट ना करने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि वो राजधानी में ही हैं और शिवरात्रि पर उन्होंने सार्वजनिक मंदिर में जाकर अभिषेक भी किया।

एसटीएफ ने न्यायालय में दावा किया है कि पुलिस आरक्षक-उपनिरीक्षक परीक्षा भर्ती घोटाले के दो अलग-अलग मामलों में कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना और खदान व्यवसायी सुधीर शर्मा की संलिप्तता थी। संजीव सक्सेना ने सुधीर शर्मा के जरिए व्यापमं के अधिकारियों से सांठ-गांठकर फर्जी तरीके से परीक्षा में चयन कराया है।

एसटीएफ ने अदालत में पेश प्रतिवेदन में यह बात कबूली है। कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना की ओर से पेश अग्रिम जमानत अर्जी के विरोध में एसटीएफ ने यह प्रतिवेदन अदालत में पेश किया था।

विशेष सत्र न्यायाधीश संजीव कालगांवकर की अदालत में सोमवार को पेश प्रतिवेदन में एसटीएफ ने बताया है कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में संजीव सक्सेना ने दुर्गेश सिंह, ब्रिजेश साहू और भरत सिंह ठाकु र के चयन के लिए व्यापमं के अधिकारियों को 3 लाख रूपए दिए थे।

इसके अलावा, उपनिरीक्षक भर्ती घोटाले में भी सक्सेना ने सुधीर शर्मा के जरिए व्यापमं के अधिकारियों को पैसे देकर फर्जी तरीके से चयन कराया है। संजीव सक्सेना प्रभावशाली है, जमानत देने से साक्ष्य प्रभावित होगा।

अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

अदालत ने सुनवाई के बाद पुलिस आरक्षक-उपनिरीक्षक परीक्षा भर्ती घोटाले में संजीव सक्सेना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत के अनुसार मामले में जांच जारी है। ऎसे में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती । इसके पूर्व दूध डेयरी परीक्षा घोटाले के मामले में भी अदालत ने सक्सेना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

जब सुधीर शर्मा को छोड़ दिया तो मुझे क्यों नहीं

संजीव सक्सेना की ओर से पेश अग्रिम जमानत अर्जी में बताया गया था कि मामले में एसटीएफ ने सुधीर शर्मा को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। इसके जबाव में एसटीएफ की ओर से बताया गया कि सुधीर शर्मा से पूछताछ हुई है। सुधीर शर्मा के खिलाफ जांच जारी है। तथ्यों की पुष्टि के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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