लोक सेवा गारंटी में चार अधिकारियों पर अर्थदंड

राजगढ़/प्रेम वर्मा। जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आमजनों को चिन्हित सेवाएं तय समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में चार अधिकारियों पर अधिनियम के अनुसार अर्थदंड आरोपित किया गया है।

प्रबंधक लोक सेवा केंद्र अभिनव जैन ने बताया कि जिले में समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में चार अधिकारियों पर अधिनियम के अनुसार अर्थदंड भी आरोपित किया जाकर सम्बंधित आवेदक को मुआवजा प्रदान करने की कार्यवाही प्रचालित है दंड अधिरोपित अधिकारियों में तहसीलदार पचोर अनिता पटेल एक हजार रुपए,तहसीलदार सारंगपुर अश्वन राम चिरामन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजगढ़ देवेश मिश्रा पर 250—250 रुपए तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ डॉ लक्ष्मी दुबे पर 1750 रुपए का मुआवजा अधिरोपित किया है।

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