भोपाल। nutrela soya bari के नाम से सोयाबरी बनाने वाली इन्दौर की कंपनी Ruchi Soya Industries उत्तरप्रदेश में मिस ब्रांडिंग की दोषी पाई गई है। इस कंपनी के खिलाफ जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
उत्तरप्रदेश के बरेली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभियान के दौरान बीसलपुर रोड भुता के रवि किराना स्टोर से मिनी सोयाबरी (न्यूट्रीला) 75 ग्राम वाले 8 पैकेट खरीदकर नमूना भरा था। प्रयोगशाला से मिस ब्रांडेड रिपोर्ट आने पर एडीएम सिटी कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया।
एडीएम आरपी सिंह ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में न्याय निर्णायक अधिकारी की हैसियत से सुनवाई करते हैं। मुकदमे में बरेली के तीनों वितरकों के साथ कंपनी को भी पार्टी बनाया गया। नोटिस जारी होने के जवाब में कंपनी की तरफ से आपत्ति दाखिल करके कहा गया कि नमूना भरते समय नियमों का पालन नहीं हुआ।
पैकेट के अंदर सभी जानकारी छपी होती है। ऊपर सोयाबरी बनाने का तरीका भी लिखा होता है। नोटिस वापस लेकर कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया था। मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि मिनी सोयबरी न्यूट्रीला के मिस ब्रांडेड पाए जाने पर धारा 52 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया है।
इसके लिए रूचि सोया इंडस्ट्रीज लि. विलेज तालावली चंद्रा, एबी रोड मंगीलिया इंदौर, मध्यप्रदेश पर 20 हजार, ट्रेडर्स जगन्नाथ प्रसाद निवासी भुता पर 10 हजार, बालाजी ट्रेडर्स साहूकारा, फरीदपुर और मैसर्स श्रीकर ट्रेडर्स आलमगीरीगंज पर 5-5 हजार का जुर्माना डाला जाता है। एक माह के अंदर जुर्माना अदा नहीं होने पर भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।