सागर। मध्यप्रदेश के सागर जिले में एक अबोध बालिका के साथ रेप कर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई। सागर जिले के रहली के अपर सत्र न्यायाधीश देवराज बोहरे ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, 7 दिसम्बर 2012 को रहली के छिरारी ग्राम में आरोपी युवक विजय रैकवार ने एक छह वर्षीय अबोध बालिका घर में अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद उसकी गला घोटकर हत्या कर दी और लाश को सड़क किनारे फेंक दिया।
रहली थाना पुलिस ने भादंवि की धारा 376, 302 तथा बालयौन शोषण अधिनियम 2012 के तहत आरोपी विजय रैकवार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। इसमें राजकुमार नायक युवक पर साक्ष्य छिपाने का मामला भी दर्ज हुआ था।
अदालत ने विजय को फांसी की सजा तथा विभिन्न धाराओं में 70 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया। मामले की शासकीय अभिभावक पी एल रावत ने पैरवी की।