सि​मी के आतंकियों को भोजन शिफ्ट करने के आदेश

भोपाल /जबलपुर। प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद आतंक के 32 आरोपियों के मुकदमे अब भोपाल की जिला अदालत में चलेंगे। राज्य सरकार की अपील पर सुरक्षित रखा फैसला शुक्रवार को सुनाते हुए जस्टिस एनके गुप्ता की एकलपीठ ने यह व्यवस्था दी।

अदालत ने कहा कि इन आरोपियों को भोपाल जेल में शिफ्ट किया जाए और प्रदेश के जिन 18 जिलों में इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, वे भोपाल के डीजे व सीजेएम कोर्ट में भेजे जाएं, ताकि तत्काल सुनवाई को लेकर उचित कदम उठाए जा सकें। हाईकोर्ट में यह मामला एटीएस आईजी की ओर से दायर किया गया था। प्रकरण में मुंबई के कुख्यात आतंकी अबु फजल समेत 32 ऐसे लोगों को अनावेदक बनाया गया है, जो सिमी या इंडियन मुजाहिदीन संगठन के सदस्य होने के आरोप में प्रदेश की जेलों में बंद हैं।

राज्य सरकार का कहना है कि इनमें से 24 आतंकियों को जून 2011 में पुलिस ने पकड़ा था। आतंकियों ने उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच के जज को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। राज्य सरकार ने कहा कि खंडवा जेल से भागे 6 आतंकियों की तरह बाकी आतंकी भी पेशी के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला करके भाग सकते हैं।

सूची में इनके हैं नाम: अबू फजल, मो. अजीजुद्दीन, मो. इकरार शेख, शेख महबूब, शेख मुजीब, मो. असलम, मो. साजिद खान, मो. हबीब, जाकिर हुसैन, फरहत खान, अमजद, अकील, अब्दुल्ला उर्फ अल्ताफ हुसैन, रकीब, मेहताब अहमद, जसपाल, शराफत, शहजाद, जुबेर, इमरान, निजाम, मो. हुसैन, आशिक, मो. रफीक, मौलाना मुमताज अहमद, मिस्बाउद्दीन, मो. राहिद, मो. रकीब, जावेद अहमद, बलवीर सिंह, अवधेश प्रसाद और संतोष कुमार।

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