भोपाल। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कितने बच्चों को नि:शुल्क एडमिशन दिया गया है। यह जानकारी अभी तक भोपाल सहित 31 जिलों ने नहीं भेजी है।
इसके चलते कुछ स्कूलों को फीस की राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) से कहा है कि वे वर्ष-2011 से मौजूदा सत्र तक की जानकारी भेजें।
राज्य शिक्षा केंद्र की अपर मिशन संचालक डॉ. अरुणा गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि वे जल्द यह जानकारी उपलब्ध करा दें। गौरतलब है कि आरटीई के तहत गरीब व वंचित वर्ग के 25 फीसद बच्चों को गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में आठवीं कक्षा तक नि:शुल्क पढ़ाया जाता है। इन स्कूलों को फीस की पूर्ति की जाती है, जिसकी राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है।