बदल गए रेलवे के आरक्षण नियम, अब हो सकेगा रिजर्वेशन ट्रांसफर

ग्वालियर। रेल विभाग द्वारा आम यात्री, बरातियों, सरकारी कर्मचारी और एनसीसी केडेट हेतु कुछ नियम बनाये हैं, विपरीत परिस्थितियों में इसका लाभ उन्हें मिल सकेगा, नियम के अनुसार रेल में आरक्षण होने पर यात्रा न करने की दशा में अपने परिजन को यात्रा करा सकते हैं।

उसका नाम आपके राशनकार्ड या अन्य दस्तावेज में होना चाहिए। 24 घंटे पूर्व आरक्षण सुपरवाइजर को आवेदन देना होगा। मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्र के टिकट पर उसी संस्था का छात्र यात्रा करने का पात्र होगा। 48 घंटे पूर्व संस्था प्रमुख की ओर से आवेदन देना होगा।

सरकारी कर्मचारी के टिकट पर न जाने की स्थिति में दूसरा कर्मचारी यात्रा कर सकता है, 24 घंटे पहले विभाग के प्राधिकृत अधिकारी की ओर से आवेदन देना होगा। इसी प्रकार बरात पार्टी में आरक्षण होने पर दूसरा बराती यात्रा कर सकता है, इस हेतु सोर्स स्टेशन से 48 घंटे पहले समारोह के मुखिया की ओर से आरक्षण सुपरवाइजर को देना होगा। समयसीमा में आवेदन आने पर एरिया मैंनेजर को आवेदन फाॅरवर्ड कर कम्प्यूटर में नाम परिवर्तित हो सकेगा।


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