ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने नगर निगम कमिश्नर से शपथ पत्र देकर बताने को कहा कि कुंजविहार काॅलौनी वैध है या अवैध।
अगर अवैध है तो नगर निगम ने अभी तक क्या कार्यवाही की है, ग्वालियर खण्डपीठ ने काॅलौनी में सड़क की अव्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर उक्त निर्देश दिये, याचिकाकर्ता विनोद कुमार बंसल का कहना था कि उनकी काॅलौनी वैध है, इसकी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं।