ग्वालियर। जल आवर्धन योजना के तहत शहर में पाईप लाईन डाले जाने का अनुबंध नगर पालिका परिषद और सारथी कंस्ट्रक्शन कम्पनी के बीच हुआ था
लेकिन अनुबंध के मुताबिक कम्पनी द्वारा कार्य न किए जाने को लेकर अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अनेकों शिकायत मिलने के बाद दण्डाधिकारी द्वारा सारथ कंस्ट्रक्शन कम्पनी के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किए जाने के निर्देश थाना प्रभारी डबरा को दिए गए थे। जिस पर डबरा थाना प्रभारी द्वारा कम्पनी के प्रोपराईटर के धारा 188 के तहत अपने यहां मामला दर्ज कर लिया गया।
कम्पनी के प्रोपराईटर को अपने खिलाफ मामला दर्ज होने की खबर के बाद प्रोपराईटर ने माननीय लखनलाल गर्ग प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन अपने वकील डीके श्रीवास्तव द्वारा पेश किया गया था। सुनवाई की गई जिस पर शासन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अशोक चतुर्वेदी ने पैरवी की। तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।