नरसिंहपुर। जिला अदालत के न्याधीश ने करेली थाना अंतर्गत हुए बलात्कार और हत्या के एक मामले में ऐतेहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी मौसिया को मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले से जहाँ समाज में एक सन्देश दिया गया तो वही इस तरह के घिनोने कृत्य की निंदा भी की गयी। जज ने इस अपराध को क्रूरतम श्रेणी का मानते हुए अपराधी को मृतु दंड की सजा सुनाई है ।
नरसिंहपुर जिले के करेली नगर में 26 फरबरी 2013 की शाम थाना करेली में ९ बर्षीय बालिका शिवानी की गुमशुदगी दर्ज कराई गयी इसके बाद शिवानी का शव मृत अवस्था में इमलिया के खेत में पाया गया। विवेचना के दौरान शिवानी के सगे मौसिया अरविन्द गौड़ पर अपराध कारित करना पाया जिस पर बलात्कार के बाद हत्या का मामला कायम कर जेल भेज गया।
उक्त मामले में लोक अभियोजक आर के सहलाम ने बताया की माननीय न्यायाधीश आर के एस गौतम ने इस फैसले से समाज को सन्देश दिया है की सगा मौसिया अगर बेटी जैसी बच्ची के साथ ऐसा कृत्य करे तो विधि का उद्देश्य है आपराधिक प्रवृति को समाप्त किया जाये इसलिये दर्दनाक मामले में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गयी। वही बचाव पक्ष की और से पैरवी कर रहे वकील विष्णु श्रीवास्तव ने कहा की वे इस फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन हाईकोर्ट में अपील करेंगे।