1 लाख पुलिस परिवारों के लिए मेडीकल इंश्योरेंस स्कीम शुरू

भोपाल। एक लाख पुलिस परिवारों के बेहतर इलाज को प्रस्तावित पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में किया।

मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस योजना के उद्घाटन समारोह में गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता, मुख्य सचिव एंथोनी डिसा, निवृत्तमान मुख्य सचिव आर परशुराम और डीजीपी नंदन दुबे विशेष रूप से मौजूद थे। पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक न्यास पंजीकृत किया गया, जिसमें पुलिस विभाग में पदस्थ सभी श्रेणी के सेवारत पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी (आईपीएस व प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी छोड़कर) इस योजना के सदस्य होंगे। 

योजना में प्रत्येक सदस्य से प्रवेश शुल्क के रूप में 100 और 50 रुपए प्रति माह की दर से प्रतिवर्ष 600 रुपए अंशदान इस प्रकार से 700 रुपए कटौती कर न्यास में जमा कराया जाएगा। वहीं अन्य विभागों के ऐसे कर्मचारी जो कि पुलिस इकाईयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, वे केवल अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान इस योजना के लाभ के पात्र होंगे।

पुलिस कर्मचारियों के परिवारिक सदस्यों के चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति मप्र सिविल सेवा चिकित्सा 1958 के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुरूप प्रचलित होगी। इकाई प्रमुख (पुलिस अधीक्षक, सेनानी, उप महानिरीक्षक महानिरीक्षक) द्वारा योजना के सदस्यों तथा उनके परिवार के सदस्यों को संबंधित जिले के स्वास्थ अधिकारी के परामर्श पर प्रदेश के अंदर और बाहर, सरकारी- निजी विशेषज्ञ चिकित्सा संसाधनों में उपचार की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। 

प्रत्येक सदस्य को मान्यता प्राप्त अनुबंधित चिकित्सालयों में कैश लेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए सदस्यता पत्र जारी किया जाएगा। जो कि पुलिस विभाग में पदस्थ अधिकारी या कर्मचारी, उनकी पत्नी, पति, अतिरिक्त अधिकतम 3 बच्चों तक, जो नियम 1958 के तहत परिवार के सदस्य के रूप में मान्य है, उन्हें कैश लेस उपचार की सुविधा वित्तीय वर्ष में 8 लाख की अधिकतम सीमा तक प्रदान की जाएगी।


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