ग्वालियर। प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम (एमटीपी एक्ट) के तहत पंजीकृत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन रिपोर्टिंग करनी होगी।
जो संस्थायें ऐसा नहीं करेंगी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। यह बात कलेक्टर श्री पी नरहरि ने पीसी-पीएनडीटी एक्ट की जिला सलाहकार समिति की बैठक में कही।
कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये कि जो स्वास्थ्य संस्थायें तकनीकी खामियों की वजह से ऑनलाईन रिपोर्टिंग में कठिनाई महसूस कर रहीं हैं। उन सभी को तकनीकी मार्गदर्शन दिलायें।
बैठक में बताया गया कि जिले में एमटीपी एक्ट के तहत 67 संस्थायें पंजीकृत हैं, इनमें से 32 संस्थाओं ने ऑनलाईन रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। यहाँ कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित हुई बैठक में पीसी-पीएनडीटी एक्ट को और प्रभावी बनाने पर भी विचार मंथन हुआ। बैठक में समिति के सदस्यगण एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे।