मुख्य सचिव परशुराम के खिलाफ हाईकोर्ट का नोटिस

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय यादव की एकलपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव आर परशुराम तथा लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीर कृष्ण को आदेश के पालन के लिए आगामी सात अगस्त तक की समयसीमा प्रदान की है ।

अदालत ने कहा है कि निर्धारित समयसीमा में आदेश का पालन नहीं करने पर दोनों को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा । 
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