इन्दौर। सात साल की मासूम भांजी से रेप और अप्राकृतिक सेक्स के जुर्म में उसके मुंहबोले मामा को कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश सविता दुबे ने मामले में नंदकिशोर अहिरवार (22) को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, भारतीय दंड विधान (IPC) की धारा 376 (बलात्कार) और अन्य संबद्ध धाराओं में दोषी करार दिया।
अभियोजन पक्ष के वकील रवींद्र देसाई ने बताया कि अहिरवार पर खजराना क्षेत्र के न्याय नगर में 17 फरवरी की रात सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का जुर्म साबित हुआ।
उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की अहिरवार को मामा कहती थी. बच्ची का मुंहबोला मामा उसे टॉफी दिलाने के नाम पर अपने साथ ले गया, जब वह घर में अकेली थी। देसाई ने बताया कि लड़की से दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य के बाद अहिरवार फरार हो गया था।