राजधानी में प्लॉट की कीमत में मिलेंगे फ्लैट: अलग से रेट तय करने के निर्देश

भोपाल। फ्लैट खरीदने वालों के लिए राहतभरी खबर है। नई कलेक्टर गाइड लाइन में प्लॉट के साथ ही फ्लैट की कीमतें भी कम होंगी। इससे रजिस्ट्री करवाते वक्त खरीदार की जेब पर भार कम हो जाएगा। हालांकि, ऐसे बहुमंजिला भवन जिनमें लिफ्ट की सुविधा होगी तो उनमें किसी प्रकार की छूट का फायदा नहीं मिलेगा।

सूत्रों के अनुसार, नई गाइड लाइन में भूखंडों बाजार मूल्य घटाने के साथ फ्लैट की कीमतें भी कम की जा रही हैं। फ्लैट बाजार मूल्य अब कहीं भी जमीन की कीमत से अधिक नहीं होगा। इसके लिए फ्लैट दरें नए सिरे से निर्धारित करने के साथ गाइड लाइन के उपबंधों में भी संशोधन किया जाएगा।

कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव ने वरिष्ठ जिला पंजीयक नरसिंह तोमर और अन्य उप पंजीयक फ्लैट के अलग रेट तय करने के संबंध में निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि, फ्लैट बाजार मूल्य इस प्रकर तय किया जाए कि उसक  कीमत जमीन के मूल्य से अधिक नहीं हो। फ्लैट खरीदने वालों न तो जमीन मालिकना हक मिलता है और न ही उसकी छत।

अभी कई अपार्टमेंट्स में फ्लैट बाजार मूल्य जमीन से भी अधिक हो जाता है। क्योंकि संबंधित क्षेत्र में जमीन के रेट भी अधिक हो गए हैं। इसके साथ फ्लैट रजिस्ट्री सुपर बिल्ट अप एरिया बजाय बिल्टअप एरिया के आधार पर कराने के लिए भी उपबंधों में संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। इससे भी लोगों स्टांप शुल्क में काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी जिस जमीन कब्जा नहीं मिलता है, उसके लिए भी फ्लैट खरीदते समय स्टांप शुल्क चुकना पड़ता है।

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