अध्यापकों ने खंडवा प्रशासन को दिया अवमानना का नोटिस

भोपाल। झाबुआ के ​सहायक अध्यापक एवं गुरूजियों ने प्रशासन के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के एक आदेश के तारतम्य में दिया गया है जिसका पालन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया।

ई.जी.एस. गुरुजी/सहा. अध्यापक के पक्ष में मान्नीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इन्दौर व जबलपुर द्वारा दिनांक 09/11/2011 व 06/01/2011 को दिये निर्णय के अनुसार ईजीएस शालाओं में नियुक्त गुरूजीयों को नियुक्ति दिनांक से शिक्षाकर्मी वर्ग-3 व 1/04/2007 से सहायक अध्यापक का वेतनमान देने का आदेश जारी किये जाने हेतु स्थानीय जिला प्रशासन आदेशित किया था। आदेश पालनार्थ 3 माह का समय न्यायालय द्वारा दिया गया था ।                                                                                          

प्रदेश के अन्य जिलों अलीराजपुर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, नीमच, इन्दौर, खरगोन, खण्डवा, के विकास खण्ड मे आदेश जारी कर दिये गये हे । परन्तु जिला झाबुआ के प्रशासनिय अधिकारीयो द्वारा 12माह से अधिक समय निकल जाने पश्चात भी आदेश जारी नही किये।

गुरुजीयो कि तरफ अधिवक्ता उमंग सक्सेना व पद्मनाभ सक्सेना द्वारा सहायक आयुक्त झाबुआ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेटलावद को दिनांक 01/02/2013 को अवमानना नोटिस दिया था।

जिला प्रशासन के विरुध्द 11 सहायक अध्यापक के नोटिस व 10 गुरुजी के अवमानना प्रकरण (Contempt  no 175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,/2013 ) उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इन्दौर मे दायर की गई है । इस विषय मे विधानसभा मे रतलाम विधायक श्री पारस सकलेचा द्वारा  भी गुरुजीयो के हितार्थ प्रश्न क्रमांक 1520 उठा कर प्रशासन से जवाब मांगा गया था।

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