ग्वालियर से 50 करोड़ ठगी करके फरार हुआ स्काईलार्क लैंड डेवलपर का डायरेक्टर गिरफ्तार

भोपाल। ग्वालियर में सस्ते प्लाट बेचने का लालच देकर बुकिंग के नामपर 50 करोड़ की ठगी करने वाली स्काईलार्क लैंड डेवलपर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक जयहिंद कुमार को वाराणसी की कैंट पुलिस ने सोमवार को उसके लोहता स्थित आवास के बाहर से गिरफ्तार कर लिया।

ग्वालियर मे ठगी का शिकार हुए एक हजार लोगों ने जयहिंद व अन्य पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम कर रखा है। ग्वालियर पुलिस ने जयहिंद समेत कंपनी के छह निदेशकों पर दस-दस हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। उक्त कंपनी ने एक शाखा सिगरा वाराणसी थाना क्षेत्र में भी खोल रखी थी। यहां के लोगों से भी कंपनी ने करोड़ों रुपये ले रखे हैं। पुलिस यहां ठगी के शिकार लोगों के बारे में पता लगा रही है।

इंस्पेक्टर कैंट अनिरूद्ध सिंह को सूचना मिली थी कि ग्वालियर में करोड़ों रुपये गबन करने का आरोपी व फरार इनामी जयहिंद कुमार लोहता थाना क्षेत्र के रामरायपुर स्थित आवास पर है। मय फोर्स पहुंचे इंस्पेक्टर को देखकर जयहिंद गांव में भागा लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि ग्वालियर के दिलीप जैन के साथ मिलकर दो वर्ष पूर्व जयहिंद ने स्काईलार्क लैंड डेवलपर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से ग्वालियर में माल रोड, मुरार स्थित गंगा कांप्लेक्स में कंपनी खोली।

 सस्ते दर पर प्लाट उपलब्ध कराने के नाम पर प्रचार प्रसार करके लगभग एक हजार लोगों से बुकिंग के नाम पर पचास करोड़ की धनराशि एकत्र की गई थी। पैसा मिलने के कुछ दिन बाद ये लोग दफ्तर में ताला लगाकर फरार हो गए।

लोहता में जयहिंद का करोड़ों रुपये की लागत से बना मकान है। महंगी गाड़ियों के शौकीन जयहिंद ने गांव के भी कुछ लोगों को सब्जबाग दिखाकर लाखों रुपये ऐंठे हैं। पुलिस पड़ताल में जुटी है कि किन-किन लोगों से इसने पैसा लिया है।

जौनपुर के तीन निदेशक हैं कंपनी में

जयहिंद के अलावा ग्वालियर के दो व जौनपुर के तीन लोग उक्त फर्जी कंपनी में निदेशक पद पर थे। जौनपुर के ख्वाजा विला, सब्जी मंडी निवासी आनंद कुमार, नहोरा (परसाईपुर) का संतोष पांडेय व महेवा (गोपालपुर) का दुर्गा यादव। कंपनी में ग्वालियर के दिलीप जैन के अलावा रमाशंकर यादव व वाराणसी का जयहिंद कुमार है।

इन धाराओं में है मुकदमा

जयहिंद कुमार समेत निदेशक मंडल के छह लोगों पर ग्वालियर के मुरार थाने में धारा 420, मध्यप्रदेश निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000, धारा 3 (1) (2-4), आरबीआइ एक्ट 1934 धारा 45 (5)/68बी (5-ए), प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट 1978 धारा 4/5/6 के तहत मुकदमा कायम है। एसपी ग्वालियर ने सभी पर दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। जयहिंद के पकड़े जाने की सूचना ग्वालियर पुलिस को दे दी गई है।

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