IPS नरेन्द्र कुमार हत्याकांड: सीबीआई कोर्ट का फैसला नामंजूर, हाईकोर्ट जाएंगे: पिता

भोपाल। आईपीएस नरेन्द्र कुमार की हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला मृतक के पिता केशवदेव को मंजूर नहीं है। उन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करने का एलान किया है।

इन्दौर में सीबीआई कोर्ट द्वारा आज आईपीएस अधिकारी नरेन्द्र कुमार की हत्या के मामले में आरोपी मनोज गुर्जर को 10 साल की सजा सुनाई है। यह सजा गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनाई गई।

इस फैसले के बाद मृतक अधिकारी नरेन्द्र कुमार के पिता केशवदेव ने कहा है कि हमें यह फैसला मंजूर नहीं है। यह गैर इरादतन हत्या नहीं, बल्कि षडयंत्रपूर्वक की गई हत्या थी और धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाना था जो नहीं हुआ।

उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने इस मामले में ड्रायवर को ही आरोपी बनाया, जबकि रेतमाफिया को वो बचा ले गई। सनद रहे कि आईपीएस नरेन्द्र कुमार के पिता लगातार इस मामले में रेतमाफिया के खिलाफ कार्रवाई एवं मामले को हत्या का मानकर सुनवाई की मांग करते रहे थे। उन्होंने भाजपा के एक नेता एवं पूर्व मंत्री के खिलाफ अवैध उत्खनन एवं माफिया को संरक्षण का आरोप भी लगाया था।

केशवदेव का कहना है कि सरकार ने रेतमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और यह निर्णय मृतक आईपीएस अधिकारी नरेन्द्र कुमार के साथ अन्याय है।


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