अब जिलास्तर के सरकारी अधिकारी भी समझने लगे हैं आनलाइन केम्पेन

भोपाल। इंटरनेट और फेसबुक को सामान्यत: बड़े शहरों के उपयोग की विषयवस्तु माना जाता है परंतु अब जिला स्तर के ​सरकारी अधिकारी भी इंटरनेट, गूगल और फेसबुक की वेल्यू समझने लगे हैं। इसीलिए सीईओ जिला पंचायत मुरैना ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे फेसबुक पर अपनी सक्सेस स्टोरी अपलोड करें।

मुरैना जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनोद शर्मा ने कहा कि नन्दन फलोद्यान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सब्जी-फलों की पांच-पांच सक्सेस स्टोरी तैयार कराकर मय फोटोग्राफ्स/ व्हीडियो में (कृषकों का आपस में वार्तालाप को दर्शाते हुए) नरेगा की फैसबुक पर 12 दिसम्बर 2012 तक अधिकारी अपलोड करायें।

ये निर्देश उन्होने आज कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में वृक्षारोपड़ प्रभारी श्री आर.बी.एस. तोमर, जौरा, पोरसा के सहायक यंत्री, उपयंत्री, ए.पी.ओ., सरपंच, सचिव एवं नन्दन फलोउद्यान के हितग्राहियों को दिये।

श्री शर्मा ने कहा कि नन्दन फलोद्यान के हितग्राहियों के घर के सामने दीवालो पर पेन्ट करा दिया जाये कि, अमुक व्यक्ति नन्दफलोद्यान का हितग्राही है। उन्होने कहा कि सभी सचिवों को 10-10 नन्दनफलोद्यान के प्रकार तैयार करने एवं खसरा-नक्सा 12 दिसम्बर तक उद्यान विभाग को देने के निर्देश दिये। श्री शर्मा ने इन हितग्राहियो को 110-110 पौधे पपीता के देने के निर्देश सहायक संचालक उद्यान को दिये।

श्री शर्मा ने कहा कि नन्दनफलोद्यान के हितग्राही सुरक्षा की दृष्टि से फैन्सिंग कराना चाहते है तो 28 हजार 600 रूपये तक खर्च कर सकते है, इसके लिये स्टीमेट पहले देना अनिवार्य होगा। उन्होने कहा कि दीमक की दवा, वर्मी कम्पोस्ट, बीटा वेक्स दवा सभी हितग्राहियों को उपलब्ध कराना अधिकारियों सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि नन्दन फलोद्यान के पौधों में मौसम को देखते हुए माह में दो वार पानी दे सकते है।

इसके लिए नदियों के किनारे डीजल पम्प, तालब के किनारे ढ़ेकुली बनाकर अथवा दोनों साधन उपलब्ध न होने पर सीमेन्ट हॉद या टंकी बनाकर उपयोग कर सकते है। उन्होने उपयंत्रियों को निर्देश दिये कि एम.आई.एस.फीडिंग नहीं होने पर उनके प्रति कार्रवाई होगी। जानकारी में पाया है कि नरहेला में नन्दनफलोद्यान के हितग्राहियों द्वारा भूमि को जोत दिया गया है। सरपंच, सचिव और उपयंत्रियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त हितग्राहियों से बसूली का प्रकरण तैयार कर हितग्राही के विरूद्ध आर.आर.सी. जारी कर 10 दिवस में प्रकरण दर्ज करावें।
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