भोपाल। राज्य सरकार ने न्यायालय कोर्ट फीस 5 फीसदी घटा दी है। राज्य कैबिनेट ने आज विधि विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो माह पहले अपने निवास में आयोजित वकील पंचायत में यह घोषणा की थी। गौरतलब है कि क्लेम के मामले में वकीलों को 10 प्रतिशत कोर्ट फीस जमा करना पड़ती थी। इसे अब 5 फीसदी कर दिया गया है।
अधिवक्ता कल्याण संशोधन विधेयक 2012 मंजूर
इसी तरह अधिवक्ता कल्याण संशोधन विधेयक 2012 को केबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यदि विधानसभा में यह विधेयक पारित हो जाता है तो जिला कोर्ट में 10 के स्थान पर 20 रुपए और हाईकोर्ट में 20 के स्थान पर 50 रुपए के स्टाम्प लगेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने मप्र वेट संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है।
सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों को वेतन मिलने की उम्मीद
कैबिनेट ने वित्त निगम को 100 करोड़ रुपए का लोन लेने की गारंटी दे दी है। इसके साथ ही सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 8 करोड़ रुपए का लोन राज्य सरकार देगी। इस पर भी केबिनेट ने मुहर लगा दी है।