भोपाल। राज्य शासन ने मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम,2002 में संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब लोक निर्माण, जल संसाधन, पीएचई तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों में उपयंत्री के पद से सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति ''''योग्यता सह वरिष्ठता'' के आधार पर की जायेगी।