नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखों पर पूर्ण रूप से लगाए गए प्रतिबंध पर रोक से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो इस याचिका पर 5 जनवरी को सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नए साल पर पटाखों पर रोक जारी रखी। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि शादी, पार्टी और दूसरे कार्यक्रमों में भी पटाखों पर रोक संबंधी आदेश को पूरे तरीके से लागू किया जाए।
आदेश का पालन नहीं तो अवमानना की कार्रवाई होगी
पंजाब हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और जिलाधिकारियों को ये आदेश लागू करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि अगर उसके आदेश का पालन नहीं होता तो वो कोर्ट की अवमानना का आदेश जारी कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर लगाई थी रोक
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के अवसर पर केवल दिल्ली में पटाखों पर रोक लगा दी थी। हालांकि इस फैसला का एक वर्ग विशेष से काफी विरोध किया था। भाजपा के कुछ केंद्रीय मंत्री एवं राज्यों के प्रमुख पदों पर बैठे नेताओं ने भी विरोधी बयान दिए थे।