युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर राज्य अध्यापक संघ को एतराज | SCHOOL EDUCATION

मंडला। राज्य अध्यापक संघ की जिला इकाई ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में जारी YUKTIYUKTKARAN की प्रक्रिया में एतराज जताया है। राज्य अध्यापक संघ के जिला शाखा अध्यक्ष डी.के.सिंगौर ने प्रक्रिया का विरोध करते हुये जारी विज्ञप्ति में कहा है कि संघ चाहता है कि विद्यालयों में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरूप पदस्थापना हो और शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में अतिशेष शिक्षकों की पूर्ति हो लेकिन युक्तियुक्तकरण की पूरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी और तर्कसंगत ढंग से की जानी चाहिये। 

संघ ने आरोप लगाया है कि जारी युक्तियुक्तकरण के पत्र की कण्डिका 5 (द) में उल्लेखित है कि संस्था में अतिशेष शिक्षकों की गणना संस्था में पदांकन दिनांक से वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी एवं अध्यापक और शिक्षक में प्रत्येक बिन्दु पर अध्यापक संवर्ग को अतिशेष माना जायेगा। संघ का मानना है कि उक्त कण्डिका तर्कसंगत एवं न्यायोचित नहीं है इस आधार पर कार्यवाही किये जाने पर कई विसंगतिया उत्पन्न होगीं। 

संघ ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि जिस अध्यापक/शिक्षक की नियुक्ति रिक्त पद पर नियमतः हुई है वह अतिशेष माना जायेगा जबकि सेटअप नियमों को दरकिनार कर पदस्थ किये गये शिक्षक/अध्यापक को अतिशेष की गणना में लेकर हटाया जाना चाहिये। शिक्षक और अध्यापक में अध्यापक को ही प्रत्येक बिंदु पर अतिशेष मानना अध्यापकों और शिक्षकों के बीच भेद पैदा करने वाली नीति कही जा सकती है। जबकि दोनों सवंर्ग के कर्मचारियों का कार्य एवं उत्तरदायित्व समान है। 

यह भी उल्लेखित है कि जब अध्यापकों के लिये कोई सामान्य व स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति नहीं है तो फिर उन्हे ही क्यों अतिशेष की गणना में लेकर अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है।युक्तियुक्तकरण की पूरी प्रक्रिया एज्यूकेशन पोटर्ल में जल्दबाजी में अपडेट की गई ई- सर्विस बुक की जानकारी के आधार पर की जायेगी। जबकि तकनीकी एवं कम समयावधि में अपडेशन के कारण पोर्टल पर अंकित जानकारी वास्तविक जानकारी से भिन्न रहने की पूर्ण सम्भावना है।  जिससे युक्तियुक्तकरण में कई विसंगतिया व विरोधाभास उत्पन्न होंगें। अध्यापक/शिक्षक परेशान होगें। 

संघ ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को लिखे अपने पत्र में मांग की है कि जारी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर पुनः विचार कर संशोधन किया जाये कि रिक्त पद पर सेटअप के अनुसार पदस्थ किये गये शिक्षक/अध्यापक को अतिशेष न माना जाये। किसी संवर्ग विशेष के आधार पर अतिशेष की गणना नहीं की जाये। पोर्टल पर ई-सर्विस बुक अपडेशन की प्रक्रिया में कई खामियां एवं तकनीकी समस्याएं है। जिसका पूर्णतः निराकरण कर ही पोर्टल द्वारा आनॅलाइन युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की जावे। 

किसी संस्था में अतिशेष कर्मचारी होने पर, अतिशेष माने गये कर्मचारी के स्थान पर संस्था में पदस्थ अन्य कर्मचारी जो अतिशेष नहीं हैं काउंसलिंग द्वारा अन्य संस्था में जाने का इच्छुक है तो उसे अवसर दिया जाना चाहिये। तदाशय का ज्ञापन सभी जिलों में कलेक्टर को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !