रेलवे लगातार कर रहा है दिव्यांगजनों का अपमान

मान्यवर, सबसे पहले सलंग्न पत्र निःशक्तजन आयुक्त द्वारा 2012, 7 फरवरी को जारी का संज्ञान लेने की कृपा करे जिसमे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में  HANDICAPPED शब्द को प्रतिबंधित करके इसके प्रयोग पर रोग लग दी गयी हैं। परन्तु अत्यंत खेद का विषय हैं कि रेलवे द्वारा निरन्तर हठधर्मिता पूर्वक अपने सभी कागजात कार्ड फॉर्म इत्यादि में HANDICAPPED शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। 

यही नही विकलांग जनो को "दिव्यांग" नाम देने वाले आदणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वकांक्षी योजना विकलांग जनो को रेलवे परिचय पत्र देने के कार्य में भी रेलवे द्वारा शब्द HANDICAPPED का प्रयोग खुले आम किया जा रहा हैं जो निशक्तजन अधिनियम 1995, निशक्तजन आयुक्त के आदेश का और United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities का खुला उल्लंघन और विकलांग जनो के अपमान हैं एक तरफ विकलांग जनो को केंद्र द्वारा दिव्यांग कहा जा रहा वही उन्ही के अत्यंत जिम्मेदार मंत्रालय द्वारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके विकलांग जनो का मजाक उड़ाने का काम किया जा रहा हैं

महोदय रेलवे द्वारा इस तरह HANDICAPPED शब्द के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और इस तरह के शब्द के प्रयोग को नजरअंदाज करने वाले कर्मचारी अधिकारियो पर कार्यवाही की जाय । रेलवे द्वारा किया जा रहा ये कृत्य देश के करोड़ों विकलांग जनो का अपमान हैं अगर तत्काल कार्यवाही करके HANDICAPPED शब्द का प्रयोग बन्द नही किया गया तो विकलांग जन अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़क से अदालत तक इस विषय को लेकर जायेंगे

देव शर्मा
राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय विकलांग अधिकार एवं कर्तव्य मंच नई दिल्ली
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