आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए गुड न्यूज़: कमलनाथ सरकार की बेईमानी मामले में हाई कोर्ट का फैसला

Updesh Awasthee
भोपाल, 9 जुलाई 2026:
मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ सरकार द्वारा की गई बेईमानी के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। यह फैसला एक तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए गुड न्यूज़ है तो दूसरी तरफ डॉ मोहन सरकार के लिए परेशानी की स्थिति बनेगी क्योंकि, कमलनाथ सरकार द्वारा की गई बेईमानी का भुगतान मोहन सरकार को करना पड़ेगा। 

High Court Decision Brings Good News for Anganwadi Workers in Kamal Nath Government Case

मामला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय का है। विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में ₹3000 की वृद्धि कर दी थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। इधर लोकसभा चुनाव के समय केंद्र सरकार ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि कर दी। यह देखते ही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने, बेईमानी कर डाली। शिवराज सरकार द्वारा जो ₹3000 की वृद्धि की गई थी, कमलनाथ सरकार द्वारा उसमें से डेढ़ हजार रुपए कम कर दिए गए। मतलब सैलेरी इंक्रीमेंट लग जाने और उसका रेगुलर पेमेंट शुरू हो जाने के बाद अचानक इंक्रीमेंट में 50% की कटौती हो गई। 

जब सरकार ने अन्याय किया तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की खंडपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार वेतन वृद्धि करके वापस नहीं लिया सकती। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जिस दिन से शिवराज सरकार द्वारा वेतन वृद्धि का भुगतान किया गया है, उसे दिन से ₹3000 की वेतन वृद्धि मानी जाएगी। कमलनाथ सरकार के आदेश के बाद जो 50% भुगतान नहीं किया गया था, वह बकाया भुगतान भी सरकार को करना होगा। 

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1.20 लाख, सहायिकाओं को 63 हजार एरियर मिलेगा

हाई कोर्ट ने कहा है कि-राज्य सरकार को कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2019 से 2023 तक हर महीने अपने हिस्से की 1500 और 750 रुपए की अंशदान राशि देनी होगी। इस तरह 4 साल के एरियर के रूप में कार्यकर्ताओं को 1.20 लाख और सहायिकाओं को 63 हजार का एकमुश्त भुगतान करना होगा। इसके साथ ही उन्हे 1 लाख रुपए ग्रेच्युटी भी मिलेगी। 

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