जबलपुर, 18 जून 2026: MPPSC 2025 Preliminary Exam Result Cutoff and Reservation Rules Controversy अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है। यह विवाद मुख्य रूप से MPPSC 2025 Preliminary Exam Cutoff के वर्गवार अंक जारी न करने और आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को अनारक्षित पदों पर चयनित न करने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने reserved category migration rules in MPPSC को चुनौती देते हुए याचिका क्रमांक WP/09253/25 और WP/011444/2025 दाखिल की थी। उनका तर्क है कि जिन अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट ली है, उन्हें अनारक्षित वर्ग में माइग्रेशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो नियमों की संवैधानिकता पर सवाल उठाता है।
Jabalpur High Court Stay on MPPSC 2025 Mains Examination History
इन विसंगतियों के कारण जबलपुर हाईकोर्ट ने पूर्व में कड़ा रुख अपनाया था। High Court stay on MPPSC 2025 Mains के आदेश दिनांक 25.3.25 और 02.04.2025 को पारित किए गए थे, जिससे मुख्य परीक्षा के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लग गई थी। हालांकि आयोग ने कोर्ट में वर्गवार कट-ऑफ की लिस्ट बंद लिफाफे में पेश की थी और MPPSC stay order resolution के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे तब यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि राज्य शासन और आयोग ने याचिका में उठाए गए कानूनी बिंदुओं का बिन्दुवार और तार्किक जवाब दाखिल नहीं किया है।
Court Arguments and State Government Response in MPPSC 2025 Case
दिनांक 16.6.26 को कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की डिवीजन बेंच में इस मामले को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया था। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य शासन द्वारा दिया गया जवाब "आधा-अधूरा" है, जिसके कारण याचिका की अंतिम सुनवाई संभव नहीं हो पा रही थी। MPPSC legal dispute and examination stay resolution में हो रही देरी को देखते हुए, आज दिनांक 18.6.26 को कोर्ट में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ।
How to Resume MPPSC 2025 Mains Exam: Court Vacates Interim Stay
आज सीरियल क्रमांक 49 पर सूचीबद्ध इस मामले में जब शाम 4:30 बजे तक सुनवाई का नंबर नहीं आया, तब याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने स्वयं कोर्ट से एक विशेष निवेदन किया। अधिवक्ताओं ने अनुरोध किया कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए interim order to vacate stay on MPPSC exam पर विचार किया जाए ताकि मुख्य परीक्षा आयोजित हो सके। उन्होंने सुझाव दिया कि परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी जाए और अन्य कानूनी और विधिक मुद्दों पर सुनवाई भविष्य में किसी अन्य तारीख पर की जा सकती है।
Next Hearing Date for MPPSC 2025 Reservation Rules Case and Legal Teams
हाईकोर्ट ने इस अनुरोध को गंभीरता से लिया और लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता को बुलाकर परीक्षा आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिए। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब MPPSC Mains 2025 examination schedule का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह और पुष्पेंद्र कुमार शाह ने पैरवी की, जबकि आयोग की ओर से पराग तिवारी उपस्थित रहे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिका में उठाए गए मूल मुद्दों पर अगली सुनवाई 17 जुलाई 2026 को की जाएगी।

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