विदिशा, 20 अप्रैल 2026: कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला विदिशा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू की गई है। जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।
Vidisha Collector Introduces New System to Ensure Foodgrain Access for All Poor
कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने कहा है कि इन निर्देशों का उद्देश्य गरीब एवं पात्र हितग्राहियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। यदि कोई विक्रेता नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आदेश की प्रतिलिपि सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों एवं उचित मूल्य दुकान संचालकों को भेज दी गई है, ताकि निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न वितरण निर्धारित तिथियों के अनुसार किया जाएगा। माह की 1 से 5 तारीख तक प्राथमिकता समूह के हितग्राहियों को राशन वितरित किया जाएगा, वहीं अन्य हितग्राहियों को भी समयबद्ध तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। दुकानों के खुलने का समय प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा मिल सके।
उचित मूल्य दुकानों पर अब अनिवार्य रूप से सूचना पट्ट प्रदर्शित करना होगा, जिसमें स्टॉक की स्थिति, वितरण दरें, पात्रता और अन्य आवश्यक जानकारियां स्पष्ट रूप से अंकित होंगी। साथ ही दुकानों पर शिकायत पंजी भी रखा जाएगा, ताकि उपभोक्ता अपनी समस्याएं दर्ज करा सकें।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे समय-समय पर निरीक्षण कर व्यवस्था की निगरानी सुनिश्चित करें।
इस व्यवस्था की लागू हो जाने के बाद भी यदि उचित मूल्य की दुकान का संचालक, गरीबों के साथ भेदभाव करता है, निर्धारित समय पर खाद्यान्न का वितरण नहीं करता है या किसी भी प्रकार से अनुचित बात या अन्याय करता है तो मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर से इसकी शिकायत करें और यदि विदिशा स्थित कलेक्टर कार्यालय नहीं आ सकते हैं तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करें।

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