INDORE के पुलिस कमिश्नर हाईकोर्ट में हाजिर हों, बेकाबू ट्रक एक्सीडेंट मामला

Bhopal Samachar
जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर बेकाबू ट्रक द्वारा कुचले गए 15 लोगों के मामले में SUMOTO कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वतः संज्ञान (SUO- MOTU COGNIZANCE) कार्रवाई तब होती है जब, शासन कार्रवाई नहीं करता और कोई पीड़ित अथवा जागरूक नागरिक शिकायत भी नहीं करता, तब कोई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय मामले या मुकदमे पर स्वयं नियंत्रण कर लेता है। 

बेकाबू ट्रक नो एंट्री में कैसे घुसा: हाईकोर्ट ने पूछा

जबलपुर। सोमवार शाम को इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों और वाहनों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जबकि 12 अन्य घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर को वर्चुअली उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इंदौर पुलिस से जवाब मांगा है कि ट्रकों के लिए लागू ‘नो-एंट्री’ जोन होने के बावजूद यह तेज रफ्तार ट्रक शहर के एयरपोर्ट रोड पर कैसे घुस गया।

जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वे अगली सुनवाई (23 सितंबर 2025) में वर्चुअली उपस्थित होकर पूरी स्थिति और जांच रिपोर्ट पेश करें। साथ ही यह स्पष्ट करें कि प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियमों की अनदेखी कैसे हुई।

बेकाबू ट्रक 1 किलोमीटर तक लोगों को कुचलता गया

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर लगभग एक किलोमीटर तक लोगों और वाहनों को कुचलता चला गया। दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे में कुल 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है।
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