Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of Bharat द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के नाम रिमाइंडर जारी किया गया है। बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन दिनांक 2 सितंबर को जारी किया गया था उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। इसके बाद कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली संबंधी सूचना
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को 02.09.2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया है। इन नियमों का उद्देश्य उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामलों को विनियमित करना है, जिन्होंने एनपीएस के तहत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में चुना है, और जो एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ से संबंधित हैं। इन नियमों में यूपीएस से एनपीएस में एक बारगी स्विच का विकल्प भी शामिल है। यह विकल्प उन सदस्यों के लिए उपलब्ध है जो 30.09.2025 तक यूपीएस का विकल्प चुनते हैं।
यूपीएस सदस्यों के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे:
• यूपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारी केवल एक ही बार एनपीएस में स्विच कर सकते हैं।
• यह स्विच सुविधा विकल्प सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले या वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) से तीन महीने पहले उपयोग किया जा सकता है।
• कुछ विशेष मामलों में यह स्विच सुविधा अनुमत नहीं होगी। इनमें दंड स्वरूप हटाए गए, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले शामिल हैं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में भी इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या विचाराधीन हो।
• जो कर्मचारी निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे यूपीएस के अंतर्गत ही बने रहेंगे।
• एनपीएस का विकल्प चुनने पर सदस्यों को एनपीएस लाभ और 4 प्रतिशत अंशदान राशि मिलेगी।
• यह स्विच विकल्प सदस्यों को यूपीएस चुनने की सुविधा प्रदान करता है, और सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा की योजना बनाने में सूचित विकल्प भी प्रदान करेगा।
सोर्स: प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो, भारत सरकार।