MP शिक्षक भर्ती परीक्षा के बीच में नियम क्यों बदला, हाई कोर्ट ने पूछा - MPTST NEWS

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024-25 में गणित विषय के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान की अनिवार्यता के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके सवाल पूछा है की परीक्षा की प्रक्रिया के बीच में नियम को क्यों बदल दिया गया। इस मामले में यह भी एक मुद्दा है कि क्या, परीक्षा की प्रक्रिया के बीच में इस प्रकार से नियम को बदलने का अधिकार बनता है। 

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024-25 विवाद क्या है

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता परीक्षा-2023 पास करने के बावजूद दूसरे चरण की परीक्षा, अर्थात् चयन परीक्षा, माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024, जिसकी अंतिम तिथि फरवरी 2025 थी, उसी समय एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें गणित के साथ भौतिकी या रसायन विज्ञान का होना अनिवार्य किया गया।

इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान के माध्यम से जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें माननीय कोर्ट को बताया गया कि यह नियम गलत है और बीच में नियम नहीं बदला जा सकता, जबकि पहले से ही स्पष्ट नियम गजट के माध्यम से दिए जा चुके हैं। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा केस को स्वीकार किया गया और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है कि बीच में नियम क्यों बदला गया?
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