राज्य का राज्यपाल राज्य का प्रमुख व्यक्ति होता है। वह राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति (Chancellor) होता है तथा उपकुलपतियों (Vice Chancellors) को भी नियुक्त करता है।
राज्यपाल की अपराधों में क्षमादान शक्ति: Power of Pardon of Governor in Crimes
Article 161 of the Indian Constitution के अंतर्गत राज्यपाल को अपराध में क्षमादान (Pardon) करने की शक्ति प्राप्त है। अर्थात, राज्यपाल उस अपराधी (Criminal) के दंड को क्षमा (Forgiveness) कर सकता है, कम कर सकता है, या कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, जिसे राज्य के कानून के विरुद्ध अपराध करने पर दंड मिला हो, अर्थात जिसने राज्य सरकार के द्वारा बनाए कानून का उल्लंघन किया हो। ऐसे अपराध को राज्यपाल मुकदमे से पहले, सुनवाई के समय, या निर्णय के बाद भी क्षमा करने, स्थगित करने, या कम करने का अधिकार रखता है।
राज्य सरकार द्वारा बनाए कानून से क्या तात्पर्य है?
राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून से तात्पर्य है उन कानूनों से, जो किसी राज्य की विधानसभा (State Legislature) द्वारा पारित किए जाते हैं और जिन्हें राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होती है। भारतीय संविधान के तहत, राज्य सरकार को कुछ विशिष्ट विषयों (जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन, आदि) पर कानून बनाने का अधिकार है, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) में उल्लिखित हैं। ये कानून उस राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर लागू होते हैं और राज्य के नागरिकों के लिए बाध्यकारी होते हैं। उदाहरण के लिए, शराब पीना, खरीदना, बेचना अथवा स्टॉक में रखना, गुजरात राज्य के कानून के अनुसार में अपराध है, लेकिन दिल्ली राज्य के कानून के अनुसार अपराध नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति गुजरात में पकड़ा जाता है तो गुजरात के राज्यपाल को अधिकार होगा कि वह उसे क्षमा कर सकते हैं या फिर उसकी सजा को कम कर सकते हैं।
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